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विद्यालय प्रभारी तैनाती 2026 : प्राथमिक एवं जूनियर स्कूलों के लिए नए नियम

📋 प्रभारी प्रधानाध्यापक दिशा-निर्देश

बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश • वर्ष 2025

🎯 मुख्य बिंदु

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2025 में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियमित प्रधानाध्यापक की अनुपस्थिति में प्रभारी तैनाती के स्पष्ट नियम जारी।

🏫 प्राथमिक विद्यालय नियम

छात्र संख्या प्रभारी तैनाती इंसेंटिव
150+ छात्र जिला वरीयता सूची से HM/जूनियर सहायक ❌ कोई नहीं
150 से कम उसी स्कूल का वरिष्ठ अध्यापक ❌ कोई नहीं
📌 नोट: प्रभारी पद केवल प्रशासनिक दायित्व - कोई वित्तीय लाभ नहीं।

🏛️ उच्च प्राथमिक विद्यालय नियम

छात्र संख्या प्रभारी तैनाती इंसेंटिव
100+ छात्र जिला वरीयता सूची से प्राथमिक HM ✅ इंसेंटिव+प्रमोशन
100 से कम उसी स्कूल का वरिष्ठ अध्यापक ❌ कोई नहीं

⚖️ चयन प्रक्रिया

📊 प्राथमिकता क्रम

  1. वरिष्ठता (Seniority)
  2. जन्म तिथि (अधिक आयु=वरिष्ठ)
  3. Alphabetical Order

✅ पात्रता

✅ नियमित/स्थायी अध्यापक
❌ शिक्षा मित्र/अनुदेशक

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q1: प्राथमिक विद्यालय में चयन का आधार?

पूरी तरह वरिष्ठता आधारित। सबसे वरिष्ठ अध्यापक को चार्ज।

Q2: शिक्षा मित्र प्रभारी बन सकते हैं?

❌ नहीं - केवल नियमित शिक्षक

Q3: नियुक्ति तिथि समान होने पर?

जन्म तिथि के आधार पर। अधिक आयु=वरिष्ठ

💼 प्रभारी के अधिकार

  • ✅ कंपोजिट ग्रांट संचालन
  • ✅ विद्यालय रख-रखाव
  • ✅ सामग्री खरीद
  • ✅ प्रशासनिक दायित्व

⚠️ महत्वपूर्ण नोट

"प्रभारी पद एक प्रशासनिक दायित्व है। वरिष्ठ शिक्षक इसे स्वेच्छा से स्वीकार करें या लिखित असमर्थता जताएं।"

📄 यह दिशा-निर्देश वर्ष 2025 के लिए मान्य

बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश | नियमों में परिवर्तन की स्थिति में नवीनतम शासनादेशों का पालन करें

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