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OBC Non Creamy Layer Rules: सरकारी कर्मचारियों (Group C) के लिए NCL नियम

OBC Non Creamy Layer Rules: सरकारी कर्मचारियों (Group C) के लिए NCL नियम
Special Editorial Report

सरकारी वेतन से नहीं तय होगी 'क्रीमी लेयर' — 2026 में भी यही नियम

ग्रुप 'सी' कर्मचारियों को बड़ी राहत। ₹8 लाख की सीमा में सैलरी और कृषि आय शामिल नहीं। मार्च 2026 सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद PSU/प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी स्थिति स्पष्ट।

संवाददाता: यूपी टीचर न्यूज़ स्थान: लखनऊ, उत्तर प्रदेश दिनांक: शुक्रवार, 10 अप्रैल, 2026
OBC Rules 2026

उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवा (विशेषकर बेसिक शिक्षा विभाग) में कार्यरत OBC कर्मचारियों के बच्चों को NCL सर्टिफिकेट बनवाते समय अक्सर सैलरी को ₹8 लाख में जोड़ दिया जाता है। यह DoPT नियमों के विरुद्ध है। केंद्र सरकार के DoPT OM No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08.09.1993 और बाद के सभी अपडेट के अनुसार सरकारी वेतन (Salary) और कृषि आय (Agricultural Income) को क्रीमी लेयर की ₹8 लाख सीमा में बिल्कुल नहीं गिना जाता। केवल बिजनेस, किराया, निवेश, शेयर आदि अन्य स्रोतों की आय गिनी जाती है।

नियम का सारांश: यदि आपकी आय केवल सरकारी वेतन या कृषि से है — भले ही ₹10-15 लाख हो — तब भी आप NCL में ही रहेंगे। ₹8 लाख की सीमा केवल अन्य स्रोतों के लिए है।
मार्च 2026 सुप्रीम कोर्ट फैसला: SC ने स्पष्ट किया कि क्रीमी लेयर केवल आय पर नहीं, बल्कि पद/स्टेटस (Group A/B/C/D) पर निर्भर करती है। अब PSU, बैंक और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी सरकारी कर्मचारियों जैसा ही नियम लागू होगा।

ग्रुप C (Group C) के लिए विशेष नियम

क्रीमी लेयर मुख्य रूप से माता-पिता के पद (Status) पर निर्भर करती है। यदि माता-पिता ग्रुप A या ग्रुप B के सीधी भर्ती अधिकारी नहीं हैं, तो बच्चे स्वतः NCL में आते हैं। UP Basic Shiksha में ज्यादातर कर्मचारी ग्रुप C में हैं, इसलिए उनके बच्चे जन्मजात NCL के पात्र हैं (जब तक अन्य स्रोतों से आय ₹8 लाख से अधिक न हो)।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

महत्वपूर्ण प्रश्न आधिकारिक उत्तर
₹10 लाख सैलरी पर पात्रता? हाँ। सैलरी 8 लाख की लिमिट में नहीं आती।
खेती की आय? पूरी तरह छूट
तहसील की समस्या? DoPT OM 08.09.1993 और मार्च 2026 SC फैसले का हवाला दें।
पति/पत्नी की आय? नहीं गिनी जाती। केवल माता-पिता।

प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

उत्तर प्रदेश में NCL सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप edistrict.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:

  • पुराना OBC जाति प्रमाण पत्र
  • आय संबंधी हलफनामा (Affidavit)
  • 3 वर्षों के ITR / सैलरी स्लिप
  • आधार और राशन कार्ड
  • ग्राम प्रधान/लेखपाल सत्यापन
अस्वीकरण: यह जानकारी आधिकारिक दस्तावेजों पर आधारित है। किसी भी कानूनी प्रक्रिया के लिए नवीनतम शासनादेशों का अवलोकन तहसील कार्यालय में अवश्य करें।
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