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बेसिक शिक्षा परिषद अवकाश नियम 2026: CL, EL, व मातृत्व अवकाश

बेसिक शिक्षा परिषद अवकाश नियम 2026: CL, EL, व मातृत्व अवकाश
बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों के अवकाश नियम (Executive Summary)
⚠️ अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख विभागीय शासनादेशों, अधिसूचनाओं और उपलब्ध नियमावलियों के आधार पर केवल सूचनार्थ तैयार किया गया है। अवकाश संबंधी नियम समय-समय पर शासन द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं। किसी भी अवकाश का उपभोग करने या आवेदन करने से पूर्व कृपया नवीनतम शासनादेशों और अपने संबंधित सक्षम प्राधिकारी (प्रधानाध्यापक, BEO, BSA) से नियमों की पुष्टि अवश्य करें।

बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों के अवकाश नियम (Executive Summary)

बेसिक शिक्षा परिषद (UP) के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को उपलब्ध अवकाशों के बारे में जानना आवश्यक है। इस रिपोर्ट में Casual, Earned (Privilege), Sick/Medical, Maternity, Paternity, Child Care, Study, Special, Half-Pay, Extraordinary, Festival/Optional Holidays, Comp-Off, Leave Not Due/Commuted आदि अवकाशों के नियमों, गणना, कैर्री-फॉरवर्ड एवं नकदीकरण पर विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही अवकाश आवेदन प्रक्रिया, स्वीकृति प्राधिकरण, अधिसूचनाएँ एवं आवश्यक दस्तावेज पर भी प्रकाश डाला गया है। प्रमुख संक्षेप बिंदु इस प्रकार हैं:

  • Casual Leave (CL): अधिकांश राज्यों में प्रति वर्ष 8–16 दिन; कैरी-फॉरवर्ड नहीं, नकदीकरण नहीं। उदाहरण: बिहार में CL=16 दिन/वर्ष【36†L159-L162】
  • Earned/Privilege Leave (EL): अब कई राज्यों में उपलब्ध, UP में पहले नहीं; हाल ही में (1 जनवरी 2026 से) शिक्षक वर्ग को EL 30 दिन/वर्ष का लाभ दिया गया है। EL जमा सीमा 300 दिन (पूरे सेवा-अवधि में)【36†L185-L189】। भारत के अन्य विभागों की तरह “नो वर्क नो पे” नहीं, बल्कि विलंबित कार्य के बदले अवकाश मिलेगा।
  • Medical/Sick Leave (SL): प्रायः 6–12 दिन/वर्ष (अक्सर रोगी अवकाश के नाम से), चिकित्सीय प्रमाण पत्र के अधीन। भीतरी राज्य नियम के अनुसार निर्धारित।
  • Maternity Leave: महिला शिक्षिकाओं को प्रसूति अवकाश 180 दिन तक (प्रत्येक प्रसव पर) मिलता है, पूरे सेवा में अधिकतम 3 बार【26†L48-L50】। गर्भपात पर 42 दिन (6 सप्ताह) तक की अवकाश भी दी जाती है【26†L62-L64】। दस्तावेज़: आवेदन पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, सोनोग्राफी रिपोर्ट, एफिडेविट इत्यादि【26†L69-L77】
【38†embed_image】 चित्र: प्रसूति एवं बाल देखभाल अवकाश – महिला शिक्षिकाओं के लिए महत्वपूर्ण अवकाश
  • Paternity Leave: अधिकांश राज्यों में पुरुष शिक्षकों को 15–30 दिन पितृत्व अवकाश मिलता है। उदाहरण: बिहार नीति के तहत 30 दिन (पूरे सेवा में दो बार)【36†L193-L197】
  • Child Care Leave (CCL): मातृत्व के बाद बच्चे की देखभाल हेतु अवकाश; कई राज्यों में पात्रता के अनुरूप 2 वर्ष (730 दिन तक) तक अनुमन्य है【36†L179-L181】। (UP में लागू या नहीं, राज्य से भिन्न)
  • Study Leave: प्रायः शिक्षक/कर्मचारी के उच्च अध्ययन हेतु; बेसिक शिक्षा परिषद में सेवा की आवश्यकताओं के अनुपालन में अनिवार्य नहीं (UP में पंजीकृत नहीं, अध्ययन अवकाश लगभग रद्द)【10†L2-L6】
  • Special Disability Leave: गंभीर बीमारी/दुर्घटना पर; शैक्षिक सेवा नियमों के अनुरूप।
  • Half-Pay Leave (HPL): 180 दिन तक (पूरे सेवा में)【36†L199-L202】। आमतौर पर स्वास्थ्य समस्याओं पर।
  • Extraordinary Leave (विसेष/अनुमन्य अवकाश): विशेष परिस्थिति में (आवश्यकतानुसार), सूचनानुसार सहमति से 2 वर्ष तक अनुमत। उदाहरण: बिहार नीति में 999 दिन (सेवा काल में)【36†L171-L174】
  • Festival/Optional Holidays: नागरिक अवकाशों (26 जनवरी, 15 अगस्त आदि) के अतिरिक्त राज्य-नियमानुसार त्यौहार; स्कूलों को साल में 3 वैकल्पिक अवकाश चुनने की अनुमति होती है।
  • Compensatory Off (प्रतिकर अवकाश): यदि शिक्षक त्योहार या सप्ताहांत में सरकारी/पारिवारिक वजह से काम करते हैं, तो बाद में कंप-ऑफ मिल सकता है (वर्तमान में UP प्रस्तावित इसे हटा रहा है【10†L6-L12】【11†L12-L14】)।
  • Encashment (अवकाश नकदीकरण): पारंपरिकतः बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को अर्जित अवकाश नकदीकरण का लाभ नहीं मिलता【16†L75-L83】। (हाल ही में अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर नीतिगत बदलाव आ सकते हैं)
  • Carry-Forward (कैरी-फॉरवर्ड): अर्जित अवकाश सरकारी नियमों के अनुसार 300 दिन तक कैरी-फॉरवर्ड संभव【16†L49-L57】; CL/SL अगले वर्ष नहीं जोड़ते (अल्पावकाश, केवल सेवा के दौरान उपभोग)।
  • अन्य नियम: अवकाश के दौरान वेतन अवकाशपूर्व वेतन के अनुरूप होता है【16†L102-L109】। अधिस्थगन/सर्विस इन्क्रीमेंट पर लंबी छुट्टी असर डाल सकती है (विविध राज्य नियम)।

नीचे विस्तार से प्रत्येक अवकाश का वर्णन, गणना पद्धति, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज़, अनुमोदन प्राधिकारी, और राज्य-विशेष अन्तर दिए गए हैं。

अवकाश के प्रकार और स्वीकृतियाँ

आकस्मिक/अनौपचारिक अवकाश (Casual Leave - CL)

  • परिभाषा: आकस्मिक निजी कारणों से तुरन्त छुट्टी।
  • अवधि: अधिकांश राज्यों में 8–16 दिन सालाना (प्राइवेट स्कूलों या बिहार में CL=16 दिन)【36†L159-L162】
  • कैलकुलेशन: बारह महीने में सम सम विभाजित, 1 महीने में 1-2 दिन। UP में प्रायः 12 दिन/वर्ष।
  • कैरी-फॉरवर्ड: नहीं। CL उपयोग न करने पर अगली कैलेण्डर साल में नहीं जोड़ा जाता।
  • Encashment: नहीं।
  • प्रमाण-पत्र: आवश्यकता नहीं (विवाह/शोक पर विशेष अलग नियम), पीडीसी/रिकॉर्ड पर दर्ज।
  • अनुमोदन: शॉर्ट टर्म (<3 दिन) प्रधानाध्यापक, लंबी (>3 दिन) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।

अर्जित/प्रिविलेज अवकाश (Earned/Privilege Leave - EL/PL)

  • परिभाषा: दीर्घकालिक सेवा हेतु अर्जित छुट्टी; सरकारी कर्मचारियों के समान लाभ।
  • अवधि: हाल ही में अपडेट (1 जनवरी 2026 से) कई राज्यों में शिक्षक प्रति वर्ष 30 दिन अर्जित कर सकेंगे【15†L19-L24】【36†L185-L189】। (पूर्व में UP में EL की अनुमति नहीं थी)
  • कैलकुलेशन: पहले से जमा होती है; प्रति वर्ष 31 दिन (16+15) अग्रिम रूप से वर्ष की शुरुआत में क्रेडिट。 यदि गर्मी की छुट्टी ली तो 30 दिन घटाकर अर्जित मानते हैं【16†L28-L36】
  • कैरी-फॉरवर्ड: हाँ, अधिकतम सीमा 300 दिन (सेवा के दौरान)【16†L49-L57】
  • Encashment: परंपरागत रूप से नहीं【16†L75-L83】। (नवीन अधिसूचना में बदलाव हो सकते हैं)
  • उपयोग व दक्षता: काजविहीन अवधि में अथवा दीर्घकालिक छुट्टी हेतु। अवकाश तिथि की योजना बनाकर आवेदन।
  • प्रमाण-पत्र: 'ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रमाण पत्र' जमा करना आवश्यक【16†L83-L87】
  • अनुमोदन: लंबी अवकाश (वर्षांत तक) के लिए DSA/BSA और आयुक्त स्तर।

चिकित्सा/रोगी अवकाश (Medical/Sick Leave)

  • परिभाषा: आकस्मिक बीमारियों या चिकित्सीय उपचार हेतु अवकाश।
  • अवधि: आमतौर पर 6–12 दिन/वर्ष, राज्य नियमों पर निर्भर। कभी-कभी यह HPL की मदद से लिया जाता है।
  • कैलकुलेशन: कैलेण्डर या वित्त वर्ष आधार पर। उपयोग के बाद पुनर्भरण नहीं होता।
  • कैरी-फॉरवर्ड: सीमित (आधारभूत कैप), और चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलता है।
  • प्रमाण-पत्र: अनिवार्य— सरकारी चिकित्सक द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट।
  • अनुमोदन: BSA/DSA स्तर (यूं प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की स्वीकृति से शुरू)।

प्रसूति/मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)

  • परिभाषा: गर्भावस्था एवं प्रसव के लिए महिला शिक्षिकाओं को अवकाश।
  • अवधि: 180 दिन प्रत्येक प्रसव हेतु (सेवा काल में अधिकतम 3 बार)【26†L48-L50】। द्वितीय प्रसव की जगह प्रथम प्रसव भी लिया जा सकता है। अंतराल 2 वर्ष से कम हो तो भी 180 दिन की अनुमति【26†L59-L66】
  • गर्भपात अवकाश: गर्भपात/गर्भपतन पर 42 दिन (6 सप्ताह)【26†L62-L64】
  • कैरी-फॉरवर्ड: नहीं। अवकाश समाप्त होते ही वापसी।
  • Encashment: नहीं। अवकाश के दौरान पूरा वेतन (वेतन-पिछली तनख्वाह के अनुरूप) मिलता है【16†L105-L109】
  • प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज़:
    • प्रसूति अवकाश हेतु आवेदन-पत्र, चिकित्सा प्रमाणपत्र, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, एफिडेविट (अन्य शिक्षक/कर्मचारियों के समक्ष)【26†L69-L77】
    • गर्भपात पर भी आवेदन-पत्र व चिकित्सा प्रमाणपत्र।
  • अनुमोदन: प्रधानाध्यापक से आरंभ, लंबी अवधि पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर।

पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)

  • परिभाषा: नवजात शिशु के पिता पुरुष शिक्षकों को अवकाश।
  • अवधि: अक्सर 15–30 दिन प्रति प्रसव। (उदाहरण: बिहार नीति में 30 दिन, पूरे सेवा में दो बार【36†L193-L197】)।
  • कैरी-फॉरवर्ड: नहीं। प्रायः प्रसव के नजदीक ही उपयोग।
  • प्रमाण-पत्र: नवजात प्रमाण, संभवत: पत्नी की प्रसूति रिपोर्ट।
  • अनुमोदन: प्रधानाध्यापक।

बाल देखभाल अवकाश (Child Care Leave)

  • परिभाषा: बच्चे की प्राथमिक देखभाल हेतु (अभिभावक अवकाश)।
  • अवधि: कई नीतियों में परिवार में एक बच्चे के 2 वर्ष तक (730 दिन) का प्रावधान【36†L179-L181】। UP में अक्सर 730 दिन, प्रति वर्ष अधिकतम 365 तक अनुमति दी जाती है।
  • शर्त: दोनों माता-पिता मिलाकर एक वर्ष की सेवा अनिवार्य।
  • प्रमाण-पत्र: बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
  • अनुमोदन: जिला कलेक्टर/निदेशक द्वारा।

अध्ययन/विशेष अवकाश (Study/Special Leave)

  • परिभाषा: उच्च शिक्षा या विशेष परिस्थितियों हेतु अनियमित अवकाश।
  • अवधि: सरकारी नियमों के अंतर्गत – अध्ययन के लिए कुल मिलाकर 2 वर्ष (सेवा के दौरान)【25†L6-L9】, विशेष दूरी जाने पर अर्ध वेतन मिलता है।
  • UP स्थिति: UP बेसिक में अब तक अध्ययन अवकाश रद्द है【10†L6-L12】 (प्रस्तावित सरलीकरण से हटाया जा रहा है)।
  • अनुमोदन: उच्च शिक्षा विभाग की सहमति, निदेशक स्तर।

अर्ध वेतन अवकाश (Half-Pay Leave, HPL)

  • परिभाषा: स्वास्थ्य या अन्य कारणों से पूर्ण वेतन नहीं, आधा वेतन के लाभ पर छुट्टी।
  • अवधि: सेवा के दौरान 180 दिन तक【36†L199-L202】। अर्जित/अस्थायी अवकाश समाप्त होने पर पात्र।
  • Encashment: संभवतः सर्विस अवधि पर, लेकिन सामान्यतः नकदीकरण नहीं दिया जाता।

विसेष/अन्यमन्य अवकाश (Extra-ordinary Leave)

  • परिभाषा: आपात परिस्थितियों में, जिसमें अवकाश वेतन नहीं मिलता (या कभी-कभी अर्ध वेतन)।
  • अवधि: परिस्थिति पर निर्भर (कई आदेशों में 2 वर्ष तक)। बिहार नीति में 999 दिन तक【36†L171-L174】
  • अनुमोदन: मुख्य सचिव स्तर।

अवकाश ऋण (Leave Not Due & Commuted Leave)

  • Leave Not Due (LND): सेवा आरंभ पर EL न होने पर लेन-देन हेतु अग्रिम अवकाश (180 दिन कैलेंडर-वर्षो में)【36†L211-L214】
  • Commuted Leave (CLD): अनुग्रह अवकाश; EL उपयोग कर आधे समय की छुट्टी-दिन दोगुने वांछित; विशेष परिस्थिति (स्वास्थ्य) पर।

त्यौहार/वैकल्पिक छुट्टियाँ (Festival/Optional Holidays)

  • सार्वजनिक छुट्टियाँ: गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती जैसी अनिवार्य दिन (सरकारी आदेश से).
  • वैकल्पिक छुट्टियाँ: प्रति वर्ष 3 धार्मिक/सांस्कृतिक उत्सवों पर विद्यालय चुनने की अनुमति (महत्वपूर्ण त्योहार पर विद्यालय बंद)।

तालिका: अवकाश प्रकार का संक्षिप्त सारांश

अवकाश प्रकार पात्रता अवधि (वार्षिक/सेवा) कैरी-फॉरवर्ड नकदीकरण (Encashment)
आकस्मिक (CL) सभी नियमित शिक्षक ~8-16 दिन/वर्ष【36†L159-L162】 नहीं नहीं
अर्जित (EL) नियमित (सेवा में कम से कम 1 वर्ष) 30 दिन/वर्ष (300 दिन सेवा-काल में)【36†L185-L189】 हाँ (300 दिन तक) आमतौर पर नहीं
चिकित्सा (SL) सभी (चिकित्सीय आवश्यकता) ~6-12 दिन/वर्ष (राज्यानुसार) सीमित नहीं
प्रसूति (मातृत्व) महिला शिक्षक 180 दिन/प्रसव (सेवा में 3 बार)【26†L48-L50】 नहीं नहीं
गर्भपात महिला शिक्षक 42 दिन/प्रकरण【26†L62-L64】 नहीं नहीं
बाल देखभाल (CCL) माता या पिता दोनों पात्र 730 दिन (1 वर्ष सेवा के लिए)【36†L179-L181】 नहीं नहीं
पितृत्व पुरुष शिक्षक ~15-30 दिन/प्रसव【36†L193-L197】 नहीं नहीं
अध्ययन शैक्षणिक कोर्स वाले शिक्षक कुल 2 वर्ष/सेवा【25†L6-L9】 (UP में लागू नहीं) नहीं नहीं
विशेष/असाधारण जरूरत वाले ~2 वर्ष (सेवा के दौरान)【36†L171-L174】 नहीं नहीं
अर्ध वेतन (HPL) सभी 180 दिन/सेवा【36†L199-L202】 हाँ (कटने पर जोड़ा जाता है) कभी-कभी (नियमित नहीं)
कम्यूटेड (CLD) स्वास्थ्य प्रमाण पर EL खाते के ½ दिन की छुट्टी को 1 दिन माना जाता है - -
वैकल्पिक त्यौहार सभी शिक्षक 3 दिन/वर्ष (चुनकर) नहीं नहीं
प्रतिकर अवकाश वरिष्ठ/अतिरिक्त ड्यूटी लचीला (आवश्यकतानुसार) नहीं नहीं

अवकाश आवेदन प्रक्रिया और अनुमोदन

  1. अवेदन पत्र: शिक्षक को निर्धारित फॉर्म (प्रारूप) में अवकाश हेतु आवेदन देना होता है। प्राचार्य को लिखा प्रार्थना पत्र आम है। उदाहरण: बेसिक शिक्षा परिषद (UP) में अवकाश हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हैं【26†L69-L77】
  2. आवश्यक दस्तावेज: छुट्टी के कारण अनुसार चिकित्सा प्रमाणपत्र, प्रसूति अवकाश में सोनोग्राफी रिपोर्ट, आफिडेविट आदि जमा होते हैं【26†L69-L77】
  3. स्वीकृति प्राधिकरण: सामान्यतः 1 सप्ताह या उससे कम के CL/SL के लिए प्राचार्य/प्रधानाचार्य; लम्बी अवधि (मातृत्व, अध्ययन, 3+ दिन) के लिए खंड शिक्षा अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का मार्गदर्शन। अफसरिया अवकाश (ग्रेड 1 डीईओ/सीडीएसए) तक जाती है।
  4. ऑनलाइन प्रणाली: कई राज्यों में अब अवकाश आवेदन ऑनलाइन (e-Avkash) व्यवस्थाएँ आरंभ हो रही हैं। उदाहरण: UP में निर्देशित है कि सभी अवकाश ऑनलाइन ही मंजूर किए जाएंगे【13†L21-L24】
  5. मंजूरी क्रम (Flowchart):
flowchart TD A[शिक्षक द्वारा अवकाश आवेदन] --> B{अवकाश अवधि} B -->|1-3 दिन (CL/SL)| C[प्राचार्य/प्रधानाचार्य स्वीकृति] B -->|3+ दिन, विशेष अवकाश| D[खंड शिक्षा अधिकारी (BSA) को प्रेषित] D --> E{अवकाश का प्रकार} E -->|मातृत्व/दीर्घकालिक| F[जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मंजूरी] E -->|शेष| C C --> G[मंजूरी/अस्वीकृति सूचना] F --> G
  • नोटिस पीरियड: संभव हो तो कम से कम 15 दिन पहले आवेदन करना चाहिए। आकस्मिक स्थिति में इमदादनुमा आवेदन।
  • सेवा रिकॉर्ड में अभिलेख: स्वीकृत अवकाश सेवा-पुस्तिका में दर्ज होता है। अनुपस्थित प्रशिक्षु अवधि भी ध्यान दें (probationers को निर्देशानुसार बाद में EL नहीं मिलेगा)।

अवकाश समय-सीमा, वेतन और सेवा पर प्रभाव

  • अवकाश काल में वेतन: अवकाश पूर्व प्राप्त अंतिम नियमित वेतन के बराबर (नॉर्मैल वेतन) मिलता है【16†L105-L109】। मातृत्व/अस्पताल अवकाश में भी full-pay।
  • वृद्धि/सेवा पर असर: अधिकांश अवकाशों पर सेवा बीतती मानी जाती है (इन्क्रीमेंट्स प्रभावित नहीं)। हालाँकि यदि दो वर्ष से अधिक अध्ययन/विसेष अवकाश होता है तो साक्षात्कार/वार्षिक वृद्धि रुक सकती है।
  • प्रोबेशन रूल्स: प्रशिक्षण अवधि में अर्जित अवकाश नहीं बनता; पूर्ण सेवा में होने पर ही EL आदि लागू।

राज्य-विशेष नियम एवं नवीनतम अद्यतन

  • UP बेसिक शिक्षा: UP में हाल तक शिक्षक वर्ग को EL नहीं मिलता था; नवीनतम घोषणा (जनवरी 2026) तक का इंतज़ार। MAT अवकाश 180 दिन (तीन बार)【26†L48-L50】। अध्ययन अवकाश रद्द; विशेष/प्रतिकर अवकाश हटाया जा रहा है【10†L6-L12】। CL=12 (वर्ष) एवं Sick Leave ~6 दिन।
  • बिहार BEPC: बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने 2025-26 के लिए नए नियम जारी किए हैं; CL=16, SL=24, MAT=360 दिन (सेवा में दो बार), EL=300 आदि【36†L159-L162】【36†L185-L189】
  • अन्य राज्य: राजस्थान, मध्यप्रदेश आदि में प्रायः राष्ट्रीय कानून लागू (मातृत्व 180 दिन, पितृत्व 15-30 दिन); EL और HPL के नियम केंद्र सरकार के जैसे हैं। State Unspecified मानते हुए उल्लेखनीय अंतर के लिए संबंधित विभागीय अधिसूचनाएँ देखें।
  • स्रोत: शिक्षा निदेशकालय, शासनादेश, और सरकारी आदेश मुख्य स्रोत हैं (जैसे UP स्कूल शिक्षा निदेशक आदेश)।

नमूना अवकाश आवेदन पत्र (हिंदी में)

सेवा में,
प्रधानाचार्य/खण्ड शिक्षा अधिकारी,
(विद्यालय/अनुमंडल का नाम),

विषय: अवकाश हेतु आवेदन।

महोदय/महोदया,
मैं (नाम), (पदनाम), (विद्यालय) में कार्यरत हूँ। मुझे निजी/चिकित्सा/प्रसूति कारण से __________ दिन का अवकाश अपेक्षित है। मेरी (विवाह/चिकित्सा) श्री (नाम) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न है। कृपया आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें。

धन्यवाद।

(सदर प्रणाम सहित)
(नाम), (पद)
दिनांक: ________

*(अंत में सेवा क्रमांक, विद्यालय पता, और संपर्क विवरण सहित साक्ष्य पत्र संलग्न करें।)*

FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. प्र. अर्जित अवकाश क्या है?
उ. अर्जित अवकाश (Earned Leave) वह छुट्टी है जो कर्मचारी लंबी सेवा के बदले में अर्जित करता है, जिसे कैलेंडर वर्ष में जोड़ा जाता है【16†L43-L49】। पहले UP के शिक्षकों को नहीं मिलता था; नए नियमों में यह शामिल हो सकता है।
2. प्र. बेसिक शिक्षकों को कितने CL और SL मिलते हैं?
उ. राज्यानुसार भिन्न; उदाहरण के लिए, बिहार में CL=16 दिन/वर्ष, SL=24 दिन/वर्ष【36†L159-L168】। UP में परंपरागत CL=12 दिन/वर्ष, Sick ~6 दिन। (राज्य नोटिफिकेशन देखें)।
3. प्र. अर्जित अवकाश कैरी-फॉरवर्ड हो सकता है?
उ. हाँ, अर्जित अवकाश 300 दिन तक अगले वर्ष में जुड़कर रखा जा सकता है【16†L49-L57】। उदाहरण: अगर आपने गर्मी की छुट्टी नहीं ली तो छुट्टियों में कमी करते हुए जमा EL बढ़ता रहेगा।
4. प्र. अवकाश नकद (Encash) कैसे होता है?
उ. सरकारी कर्मचारी बिना काम किये छुट्टी लिए हुए दिनों का वेतन ले सकते हैं। परंतु बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के लिए अभी तक EL नकद नहीं होता【16†L75-L83】। यदि नए शासनादेश आएँ तो लागू हो सकता है।
5. प्र. अवकाश अवधि के बाद सेवा वापसी कैसे दर्ज होती है?
उ. अवकाश अवधि समाप्त होने पर ई-पोर्टल या सेवा पुस्तिका में स्वचालित रूप से मिलान किया जाता है। यदि इंटरलाप्स हुई, तो दिक्कत के समय डीपीएस/बीएससी के कार्यालय से संपर्क करें।

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Internal Linking Ideas:

  • “शिक्षक सेवा नियमावली” (सेवा स्टेटस, पेंशन नियम)
  • “वेतन एवं वेतनमान” (वेतन कटौती/एरियर गाइड)
  • “स्कूल अवकाश तालिका” (वार्षिक छुट्टियों की सूची)
  • “लेकट्री प्रशिक्षण अवकाश” (कार्यशाला/प्रशिक्षण अवकाश)
  • “शासनादेश संग्रह” (UP शासनादेश पोर्टल)

Social Media Post Captions (हिंदी में):

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Sources:

यूपी बेसिक शिक्षा परिषद एवं शिक्षा विभाग के अधिसूचनाएँ (जैसे शासनादेश, PDF) तथा शिक्षक संगठनों/अधिकारियों द्वारा साझा सामग्री से जानकारी ली गई है【26†L48-L50】【36†L159-L162】【36†L185-L189】【16†L49-L57】【16†L75-L83】【10†L6-L12】। जहां विशेष सरकारी स्रोत नहीं मिला, वहाँ उपलब्ध विश्वसनीय शिक्षकीय दस्तावेजों का संदर्भ लिया गया है।

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